संभल की जामा मस्जिद की पुताई का मामला, इलाहाबाद HC ने सुनवाई की तारीख की तय
संभल की शाही जामा मस्जिद की सफाई, पेंटिंग और सजावट की मांग पर अपडेट सामने आया है। दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुवाई की तारीख तय कर दी है।
रमजान का महीना शुरू होने वाला है। उससे पहले संभल की शाही जामा मस्जिद की सफाई, पेंटिंग और सजावट की मांग की गई है। इसके लिए मस्जिद के प्रबंधन समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से परमिशन मांगी थी। वहीं, इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि तय की गई है। जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में आज (मंगलवार) अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहे और दूसरे पक्ष के वकील हरिशंकर जैन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। वहीं, सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह अदालत में उपस्थित हुए। हालांकि, अन्य प्रतिवादियों के वकील इस दिन उपस्थित नहीं थे। मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील एसएफए नकवी ने अदालत को सूचित किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वकील मनोज कुमार सिंह इस मामले से जुड़ी जानकारी 24 घंटे के भीतर उन्हें प्रदान करेंगे।एएसआई से मंजूरी को लेकर जामा मस्जिद समिति के सदर (अध्यक्ष) जफर अली ने बताया था कि समिति ने एएसआई को एक औपचारिक पत्र भेजकर मस्जिद की सफाई और सजावट के लिए मंजूरी का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी बताया कि सदियों से मस्जिद की सफाई और सजावट बिना किसी कानूनी अड़चन के की जाती रही है, लेकिन पिछले वर्ष 24 नवंबर को हुई हिंसा की घटना के बाद यह कदम उठाना जरूरी हो गया, क्योंकि इस बात की चिंता थी कि बिना अनुमति के इस कार्य को करने से कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है।