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प्रयागराज। रोटोमैक कंपनी के निदेशक सुजॉय यू देसाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लगभग 7820 करोड़ रुपये के बैंक फ्राड के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। देसाई 19 मार्च 2020 से जेल में बंद हैं। उनके ‌खिलाफ सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन टीम ने मुकदमा दर्ज कराया है।

देसाई पर सहयोगी कं‌पनियों जिनमें कुछ विदेशी भी हैं, के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छद्म कंपनियां खड़ी कर कंपनियों के फर्जी स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज दाखिल कर बैंकों से क्रेडिट सुविधा हासिल की गई। यहां तक कि क्रेडिट सुविधा बढ़ाने के लिए भी कंपनियों की फर्जी एकाउंट बुक और कागजात पेश किए गए। बाद में इनका खाता एनपीए हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

By Admin

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