मध्य प्रदेश में 17 को है चुनाव, आज से ही शुरू हो गई वोटिंग, जानें वजह
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की तारीख 17 नवंबर है लेकिन इससे पहले 6 नवंबर को ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर में नौ नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान से पहले क्यों हो रही वोटिंग, जानिए-
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख वैसे तो 17 नवंबर है लेकिन राज्य में वोटिंग की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है, जो नौ नवंबर तक चलेगी। दरअसल, मध्य प्रदेश में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा आज यानी सोमवार 6 नवंबर से शुरू हो गई है और इंदौर जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि इंदौर जिले में 4,666 दिव्यांग और बुर्जुग मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम का विकल्प चुना है। वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया आज सोमवार 6 नवंबर से प्रारंभ हो रही है जो 9 नवंबर तक जारी रहेगी।खस होगी वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया वोट फ्रॉम होम की पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। इंदौर जिले में 80 साल से अधिक उम्र और दिव्यांगों के मतदान की प्रक्रिया 06 नवंबर से 09 नवंबर 2023 तक होगी और मतदान दल के लौटने के बाद बैलेट पेपर प्रशासनिक संकुल भवन के जिला कोषालय कार्यालय में जमा किया जाएगा।ऐसे होगी वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया
वोट फ्रॉम होम के अभ्यर्थियों को पोस्टल बैलेट के जमा होने और प्राप्त करने की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी देंगे। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी चाहे तो अपना प्रतिनिधि (जिसमे बी.एल.ए भी शामिल हैं) इस प्रक्रिया को देखने के लिए नियुक्त कर सकते हैं लेकिन इसकी सूचना अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। मतदाताओं को बी.एल.ओ. के माध्यम से मतदान के दिन और समय की सूचना अलग से दी जाएगी। राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों या उनके अधिकृत व्यक्ति भी मौजूद रह सकेंगे।80 वर्ष की उम्र पार करने वाले बुजुर्ग और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग मतदाता इस बार अपने घर से मतदान कर सकेंगे।घर से मतदान करने के लिए पूरी पोलिंग पार्टी लगाई जाएगी।इस सुविधा के तहत, 80 साल से अधिक आयु वाले 864 मतदाता, और 40% से अधिक दिव्यांग और नेत्रहीन मतदाताओं को अपने घर से मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है होम वोटिंग का विकल्प चुनने के बाद, मतदाता 17 नवंबर को मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर पाएंगे पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, माइक्रोआब्जर्वर, वीडियोग्राफर, बीएलओ, और सुरक्षा कर्मी की एक टीम होगी।जिसके घर मतदान होगा, वहां एक कमरे में मतदान केंद्र जैसा कंपार्टमेंट तैयार किया जाएगा और इसके बाद मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे।यह सारा काम सेक्टर ऑफिसर के सुपरविजन में किया जाएगा।