नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों को मिले अंकों को प्रकाशित करे। छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए और परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने जाएं। उच्चतम न्यायालय ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है।