बेंगलुरु. कर्नाटक में हिजाब विवाद(Karnataka Hijab Row) का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई। इस घटना में दो लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षण
अब मामले की सुनवाई करेगी बड़ी बेंच
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी।
स्कूल-कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में जमावड़े की अनुमति नहीं
कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच पुलिस विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, बेंगलुरु में स्कूल, प्रि-यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के जमावड़े या विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। यह गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से दो हफ्तों तक लागू रहेगी।
शिक्षा के केंद्रों में केवल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए: आदित्य ठाकरे
कर्नाटक हिजाब विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि जहां स्कूल/कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म है, उसका पालन किया जाए। शिक्षा के केंद्रों में केवल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक या राजनीतिक मुद्दों को स्कूलों / कॉलेजों में नहीं लाया जाना चाहिए।