अमरोहा .
अचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने अमरोहा विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी, उनके दो भाइयों और 500 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बगैर अनुमति आयोजित चुनावी सभा को रोकने गए पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करने, नोकझोंक और हंगामा करते हुए पुलिस कर्मियों की घेराबंदी करने की कोशिश का आरोप है। वहीं बसपा प्रत्याशी ने सपा विधायक व प्रत्याशी के इशारे पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर एनकांउटर करने की धमकी देने का भी आरोप है।
सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि मंगलवार की रात नौ बजे के बाद बहुजन समाज पार्टी के कुछ समर्थकों द्वारा डोर-टू-डोर प्रचार किया जा रहा था। जबकि चुनाव प्रचार का समय रात्रि 8 बजे तक का है। इसके कुछ देर बाद बसपा प्रत्याशी नावैद अयाज के चुनाव कार्यालय पर 400 से 500 व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा कर सभा कर रहे थे।
भीड़ के द्वारा कोविड गाइडलाइन और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ एकत्र होने की वजह से नौगांवा सादात रोड पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया था। जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलते ही रज्जाक बाजार चौकी प्रभारी अरुण कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम से संबंधित अनुमति दिखाने के लिए कहा था।
इससे प्रत्याशी नावैद अयाज और उनके दो भाई व बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ पुलिस कर्मियों से नाराज हो गए और चीखने-चिल्लाने लगे। हंगामा करते हुए नारेबाजी की। पुलिसकर्मियों की घेराबंदी करने का प्रयास किया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने वहां से बचकर मामले की जानकारी कोतवाली प्रभारी को दी।
सूचना मिलते ही कोतवाली और नौगांवा सादात पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को देख कर चुनावी सभा में मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई। सीओ के मुताबिक आचार संहिता और करोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में बसपा प्रत्याशी नावैद अयाज, उनके भाई सऊद अयाज, सईद अयाज और 400-500 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
इन धाराओं में दर्ज की रिपोर्ट
सीओ के मुताबिक दरोगा अरुण कुमार की तहरीर पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 171एफ, महामारी अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।