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एजेंसी न्यूज
नई दिल्ली। मिठाई की दुकानों में कंटेनर या ट्रे में रखी खुली मिठाइयों के लिए भी अब दुकानदार को मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एफएसएसएआइ) ने इस वर्ष जून से स्थानीय मिठाई दुकानदारों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कई शहरों के मिठाई विक्रेताओं ने यह कहते हुए इस नियम के पालन में अड़चन की बात कही है कि सुबह को बनाने और दोपहर या शाम तक बेच दी जाने वाली जलेबी और लड्डू जैसी मिठाइयों पर मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिख पाना कैसे संभव होगा। वर्तमान में मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखने की बाध्यता केवल पैकेटबंद मिठाइयों के लिए ही है।

By Admin

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