हाईकोर्ट का आदेश, अब वीआइपी दौरे से पहले घंटों बंद नहीं होगा नैनीताल में यातायात

128
Share

नैनीताल। हाईकोर्ट ने वीवीआइपी दौरे से पहले नैनीताल में घंटों यातायात रोकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस बीच कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिया कि न्यूनतम समय में यातायात व्यवस्थित होना सुनिश्चित करें। ऐसे में कोर्ट का यह निर्देश पूरे प्रदेश के लिए नजीर बन सकता सकता है। बता दें कि वीआइपी मूवमेंट के समय यातायात रोक देने के कारण स्घ्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वीवीआइपी सेवा देश में राष्टड्ढ्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। इनके दौरे में सुरक्षा को देखते हुए यातायात व्यवस्था को कुछ समय के लिए रोका जाता है। कोर्ट ने कहा कि इसे न्यूनतम किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हाई कोर्ट के अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि वीवीआइपी दौरे के समय पुलिस-प्रशासन की ओर से यातायात घंटों रोक दिया जाता है। इससे आवश्यक सुविधाएं प्रभावित हो जाती हैं। इससे अधिवक्ताओं के साथ- साथ अन्य लोगों को भी दिक्कत होती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वीवीआइपी दौरे को ध्यान में रखकर कम से कम यातायात व्यवस्था को बाधित किया जाय।

LEAVE A REPLY