रुद्रपुर। सितारगंज में नौ साल की मासूम की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन लोगों को प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चैथा आरोपित अभी भी फरार चल रहा है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि उकरौली, सितारगंज निवासी जसवंत सिंह पुत्र दयाल सिंह ने एक अप्रैल 2013 को तहरीर सौंपी। बताया कि उसका भाई बख्तावर सिंह अपने परिवार के साथ पास में ही रहता है। उसके घर में पीलीभीत, पूरनपुर निवासी कन्हैया पुत्र लल्लू सिंह अपनी पत्नी और साली के साथ किराए में रहता था। एक अप्रैल की दोपहर भाई बख्तावर सिंह रिश्तेदारी में बिलासपुर गया हुआ था। घर में उसकी दो पुत्री 9 वर्षीय ज्योति, सात वर्षीय गुरप्रीत कौर और पुत्र राजदीप ही थे। इसी बीच कन्हैया उसके भाई बख्तावर के घर गया और राजदीप को ठंडा पिलाने के बहाने दुकान पर छोड़ आया। इसके बाद वह दोबारा घर आया और ज्योति का गला दबाकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर कमरे में बंद कर दिया। जबकि गुरप्रीत को भी डरा धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। बाद में घर से नगदी और जेवरात लूट ले गया। दोपहर तीन बजे के आसपास जब वह भाई बख्तावर के घर गया। कमरा खोला तो ज्योति कौर मृत पड़ी हुई थी। गुरप्रीत भी दूसरे कमरे में सहमी थी। पूछताछ में गुरप्रीत ने पूरी घटना बताई।
वारदात की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या और लूट का केस दर्ज कर तीन अप्रैल 2013 को कन्हैया को सितारगंज से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसने घटना की बात कबूल करते हुए अपने फरार साथियों का नाम पीलीभीत, पूरनपुर निवासी अनिल पुत्र छेदालाल, टिंकू पुत्र कल्लू कश्यप और गोरखपुर निवासी रोहित बताया। बाद में पुलिस ने कन्हैया की निशानदेही पर अनिल के घर से लूटे गए 1.75 लाख रुपये की नगदी और जेवरात बरामद कर लिए। इसके बाद अनिल ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया। जबकि टिंकू को पुलिस बी वारंट पर फरीदाबाद जेल से पकड़कर ले आई। तब से तीनों जेल में बंद हैं जबकि रोहित फरार चल रहा है। इधर, प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने हत्या और लूट के तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।