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देहरादून। रैश ड्राइविंग कर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले मनचलों के खिलाफ दून पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। रैश ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस ने वाट्सएप नंबर 9412080720 जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति वीडियो भेज सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
वीडियो के आधार पर पुलिस धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालना) और 336 (दूसरों का जीवन या व्यक्ति सुरक्षा को खतरा पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे पहले रैश ड्राइविंग करने वाले के खिलाफ 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। इसमें केवल ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की ही कार्रवाई होती थी।
डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने रैश ड्राइविंग से बढ़ रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह पहल की है। डीआइजी ने बताया कि कई बार देखा जाता है कि रैश ड्राइविंग यानी तेज वाहन चलाने, स्टंट दिखाने या फिर विपरीत दिशा में आने से सड़क हादसे हो जाते हैं। ऐसे में दून पुलिस ने रैश ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लिए जनता का सहयोग भी लिया जा रहा है।
डीआइजी ने कहा कि शिकायत करने के लिए वाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इसलिए यदि कहीं भी रैश ड्राइविंग करते हुए कोई वाहन चालक दिखता है तो वाट्सएप पर वीडियो भेज सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से शिकायत को यातायात पुलिस सत्यापित करके ऐसे चालकों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करेगी।

By Admin

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