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एजेंसी न्यूज
लखनऊ। दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी और पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के अनुसार रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को पटाखे जलाने के लिए सामुदायिक क्षेत्र निर्धारित किया जाए। खासकर एनसीआर में इस क्षेत्र की व्यवस्था सुनिश्चत की जाए। साथ ही सुरतक्षित स्थानों पर ही पटाखे जलाने और लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है। निर्देश के अनुसार कम प्रदूषण व ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जा सकता है। लड़ी वाले पटाखे प्रतिबंधित हैं। पटाखों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों का प्रचार किया जाए। इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसओ की होगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष राज्य सरकारों सरकारों को पाटाखे जलाने को लेकर निर्देश जारी किए थे। इस निर्देश में कम एमिशन वाले पटाखों को ही इजाजत मिली थी। साथ ही सिर्फ लाइसेंसधारी वाले ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन बेचने पर अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे। दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह समय-सीमा पूरे देश पर लागू होगी।

By Admin

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