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नयी दिल्ली 16 दिसम्बर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लाॅक आवंटन में भ्रष्टाचार के दोषी करार दिये गये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनायी है।
इसके साथ ही कोड़ा पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को कोड़ा, गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुये फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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