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एजेंसी न्यूज
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद और दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी कांस्टेबल की हत्या और दंगा भड़काने के आरोपी ताहिर हुसैन ने गुरुवार को राउज एवेन्यू अदालत में आत्मसमर्पण की याचिका दायर की जिसे अदालत ने खारिज दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने बताया कि उन्होंने अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा की अदालत में पार्षद की आत्मसमर्पण की याचिका डाली थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अब पुलिस ताहिर हुसैन की चिकित्सा औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कस्टडी के लिए उसे कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश करेगी।
उत्तर-पूर्वी जिले में हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन को रेस्क्यू करने के एक अधिकारी के दावे को पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने भी बुधवार को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की सरगर्मी से तलाश की बात कही। इस विरोधाभास के खड़े होने के बाद पुलिस आयुक्त को सामने आना पड़ा। दूसरी तरफ, पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया था कि वह पुलिस की मदद से ही घर से बाहर आ पाया था।
क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी अजीत सिंगला ने शाहरुख की गिरफ्तारी पर प्रेसवार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें 24 फरवरी की रात करीब 11 बजे जानकारी मिली कि ताहिर हुसैन अपने घर में फंसा है। हमारी टीम घर के बाहर पहुंची तो कुछ पुलिसवाले अंदर गए और ताहिर को बाहर ले आए। इसके बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे।

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