15 जनवरी तक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति लें अन्यथा होगी कार्यवाही

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हुकूमत एक्सप्रेस
मुरादाबाद। जिलाधिकारी राकेष कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में स्थित धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर तथा लोक संबोधन प्रणाली या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्र के प्रयोग हेतु जिनके पास अनुमति है वह अपनी अनुमति नगर क्षेत्र में नगर मजिस्टेªट/क्षेत्राधिकारी नगर पुलिस तथा समस्त तहसील क्षेत्र में उपजिलाधिकारी /क्षेत्राधिकारी पुलिस के पास जमा कर दें।
जनपद में स्थित धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थलो पर लाउडस्पीकर तथा लोक संबोधन प्रणाली या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यान्त्र के प्रयोग के चिन्हिकरण हेतु नगर क्षेत्र में नगर मजिस्टेªट /क्षेत्राधिकारी नगर पुलिस तथा समस्त तहसील क्षेत्र में उपजिला मजिस्टेªट /क्षेत्राधिकारी पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गयी हैं। टीम को निर्देषित किया है कि चिन्हीकरण के दौरान यह ज्ञात किया जाये कि कितने धार्मिक स्थल /सार्वजनित स्थल पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र बिना अनुमति के प्रयोग में लाये जा रहे हैं। चिन्हीकरण की कार्यवाही 10.01.2018 तक पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया है।

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