‘विज्ञापन पर करोड़ों का खर्च, रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं..’, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी

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‘विज्ञापन पर करोड़ों का खर्च, रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं..’, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर चेतावनी दी है और कहा कि एक सप्ताह के भीतर इसका भुगतान करें। कोर्ट ने कहा-विज्ञापन के लिए तो पैसे हैं लेकिन रैपिड रेल के लिए नहीं?
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने आरआरटीएस परियोजना में लापरवाही को लेकर दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है और अपना हिस्सा (₹415 करोड़) 28 नवंबर तक चुकाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में दिलली सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अदालत ने आदेश दिया कि यह राशि AAP से पुनर्निर्देशित की जाएगी। इस वर्ष के लिए सरकार का विज्ञापन बजट तो इतना ज्यादा है लेकिन परियोजना की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापन पर ₹1100 करोड़ खर्च किए हैं। ऐसे में “अगर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापन के लिए ₹1,100 करोड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए पैसा दिया जा सकता है।”
जुलाई में कोर्ट ने दो महीने का समय दिया था
बता दें कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का बकाया चुकाने के लिए दो महीने का समय दिया था। तब अदालत ने कहा, “दिल्ली सरकार ने अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? हम आपके (दिल्ली सरकार के) विज्ञापन बजट पर रोक लगा देंगे। हम इसे संलग्न करेंगे और इसे यहां ले जाएंगे।” इसपर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज कहा कि वह आरआरटीएस परियोजना के लिए बजटीय आवंटन करेगी।लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वह “विज्ञापन प्रयोजनों के लिए आवंटित धन को संबंधित परियोजना में स्थानांतरित करने का निर्देश देने के लिए बाध्य है।” अदालत ने कहा कि वह आदेश को एक सप्ताह तक स्थगित रखेगी। अदालत ने अपने अप्रैल के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार शेष राशि का तुरंत भुगतान करने के उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रही।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी नसीहत
अदालत ने कहा, “अगर ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, और अगर विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो हम उस पैसे को बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए कहेंगे।” अदालत ने दिल्ली सरकार से इस विषय पर इधर-उधर न जाने को भी कहा।
जुलाई में आप सरकार ने कहा था, दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा योजना को समाप्त करने के कारण उसे धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। “जीएसटी मुआवजे की अचानक समाप्ति ने राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इससे धन की उपलब्धता में भारी कमी आई है। ”

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