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यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली सज़ा, दाऊद इब्राहिम-इकबाल मिर्ची से जुड़ा है मामला
यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोर्ट ने सुनाई सजा। उन्हें एक साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है।
लखनऊ: यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एमपीएमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में सज़ा सुनाई है। कोर्ट नेअजय कुमार लल्लू को एक साल की सज़ा और दस हज़ार के जुर्माने की सजा दी है। उनपर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पर गलत आरोप लगाने का इल्जाम लगया था। अजय कुमार लल्लू ने श्रीकांत शर्मा पर दाऊद इब्राहिम और इक़बाल मिर्ची से सम्बन्ध होने के आरोप लगाए थे। कोर्ट में अजय लल्लू के लगाए आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है।
नवंबर 2019 में अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था और इसके साथ ही उनपर गंभीर आरोप भी लगाए थे। अजय कुमार लल्लू ने डीएचएफएल (DHFL) बिजली कर्मियों के भविष्य निधि के 26 सौ करोड़ रुपये के मामले के बाद कंपनी के खर्च पर श्रीकांत शर्मा पर दुबई ट्रिप का आरोप लगाया था, साथ ही मंत्री पर दाऊद की कंपनी में पैसा निवेश करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गौतमपल्ली थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी

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