नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी साजिशों में शामिल रहे अबू बकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बकर को उसके अन्य साथियों के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया है।
उस पर देश में अस्थिरता पैदा करने, आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और आतंकी मॉड्यूल के गुर्गों के साथ साजिश रचने के आरोप हैं। इन मामलों को देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया है। ऐसे में उसे जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।