Share

श्रीनगर गढ़वाल(पौड़ी गढ़वाल)। बडियारगढ़ पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत चिलेड़ी पटवारी चैकी पर राजस्व कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में सभी सात आरोपितों को न्यायिक मजिस्ट्रेट कीर्तिनगर मनोज सिंह राणा की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपितों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में अभियोजन पूरी तरह असफल रहा, इसलिए सभी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। मामला लगभग छह साल पुराना है।
दरअसल, चिलेड़ी क्षेत्र में बिकने वाली अवैध शराब के विरोध में ग्रामीणों ने 28 अक्टूबर 2013 को पटवारी चैकी चिलेड़ी का घेराव किया गया था। आरोपितों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ एडवोकेट शशि प्रसाद चमोली ने कहा कि इस मामले में मणजूली निवासी मोर सिंह, चिलेड़ी निवासी भरत सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोलधार निवासी सुरेंद्र सिंह, धौल्याणा निवासी राकेश, बलदेव सिंह, परपटियाल गांव निवासी सुरेंद्र सिंह पर राजस्व कर्मियों के साथ मारपीट गाली-गलौज करने के साथ ही तोड़फोड़ और आगजनी करने का आरोप लगा था। मामले में चिलेड़ी चैकी के पटवारी ने इन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
चमोली ने कहा कि छह साल तक चले इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष के तर्कों के आगे अभियोजन की नहीं चली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कीर्तिनगर मनोज सिंह राणा ने प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि इनसे आरोपितों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *