भारतीयों के स्विस खातों, काले धन के बारे में जानकारी नहीं देगा वित्त मंत्रालय

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एजेंसी न्यूज
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंकों में मौजूद खातों के बारे में किसी तरह की जानकारी देने से इंकार कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुई कर संधि में गोपनीयता नीति के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। संवाददाता द्वारा दाखिल की गई एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि विदेशों से प्राप्त हुए काले धन के बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे सकती है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर उसने आरटीआई के तहत इस बात की जानकारी दी तो फिर यह दोनों देशों के बीच हुई कर संधि में गोपनीयता नीति का उल्लंघन होगा। इस वजह से इस बात की जानकारी देना आरटीआई कानून के सेक्शन 8 (1) ए और 8 (1) एफ के तहत देना बाध्यकारी नहीं है।
सेक्शन 8 (1) ए के तहत इस तरह की जानकारी नहीं दी जा सकती है, जिससे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे या फिर राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति अथवा बाहरी देशों के साथ संबंधों पर असर पड़े। वहीं दूसरे सेक्शन के मुताबिक वो जानकारी नहीं दी जा सकती है, जो किसी अन्य देश से गोपनीयता के तहत साझा की गई है।

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