सुप्रीम कोर्ट: ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो बिजली बिल से जुड़ सकता है बकाया, वाहन-लाइसेंस पर भी कार्रवाई के संकेत

11
Share

नई दिल्ली. ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद ई-चालान भरने में लापरवाही करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदमों पर विचार करने को कहा है। अदालत ने सुझाव दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया ई-चालान की रकम वसूलने के लिए व्यावहारिक तरीके तलाशने चाहिए। इनमें बकाया चालान को बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव भी शामिल है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सोमवार को एस. राजसीकरन बनाम भारत संघ मामले में ई-चालान और ट्रैफिक नियमों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सिर्फ बड़ी संख्या में ई-चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल इन चालानों पर लगाई गई जुर्माने की रकम की वसूली का है। अदालत ने सुझाव दिया कि अगर लोग ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं तो बकाया रकम को बिजली के बिल से जोड़ने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। इससे बकाया चालान जमा कराने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं, तो इसे उनके बिजली के बिल में जोड़ दें। उन्हें बिजली का बिल भरना होगा, नहीं तो बिजली की लाइन काट दी जाएगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि करीब 14 वर्षों से दिए जा रहे निर्देशों का वास्तविक स्तर पर कितना पालन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि अगर निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे और उनका पालन नहीं होगा तो आगे सख्त कदम उठाने की स्थिति आ सकती है।
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता और अमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल से निर्देशों की स्थिति बताने वाला एक चार्ट तैयार करने को कहा है। इसमें अब तक जारी निर्देश, उन्हें लागू करने के लिए दिया गया समय, वर्तमान स्थिति और अमिकस की टिप्पणियां शामिल होंगी। इस मामले में आगे की कार्यवाही के दौरान बकाया ई-चालान की वसूली और सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों पर अदालत की दिशा स्पष्ट हो सकती है।
अदालत को बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर करीब 45,000 करोड़ रुपये के ई-चालान की रकम वसूलना बाकी है। इनमें से करीब 25,000 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने बकाया चालानों की वसूली के लिए कई संभावित उपायों पर चर्चा की।
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन वाहनों पर चालान बकाया हैं, उनके लिए कुछ वाहन संबंधी सेवाओं को रोका जा सकता है। इनमें वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने और मालिकाना हक में बदलाव जैसी सेवाओं को बकाया चालान से जोड़ने पर विचार किया गया। अदालत ने परिवहन पोर्टल पर ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और उनका स्वामित्व ट्रांसफर रोकने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा, फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी जारी करने या नवीनीकरण पर रोक तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़े उपायों पर भी चर्चा हुई।