स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली की अदालत ने विभव कुमार की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

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एजेंसी समाचार
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले विभव कुमार की जमानत याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार शाम चार बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) विभव कुमार को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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