नई दिल्ली । मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। सात जुलाई को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।
राहुल ने क्या बोला था?
अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था, ‘ज्ऐसा क्या है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी है।Ó कर्नाटक में आयोजित एक चुनावी जनसभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि समूचे मोदी समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया है।