Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब चार जुलाई को, आज मुस्लिम पक्ष की दलीलें नहीं हुई पूरी

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वाराणसी. वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लंबी बहस चली। वाद को निरस्त करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने दो घंटे तक दलीलें दीं। दलीलों के बीच जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख चार जुलाई तय की है। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं। इधर, कोर्ट ने चार पक्षकारों को सर्वे फुटेज सौंप दी है।

पक्षकार बनने के लिए कई लोगों ने दिया आवेदन
श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने के लिए सोमवार को अदालत में आवेदनों की झड़ी लग गई। हिंदू सेना, ब्राह्मण सभा, निर्मोही अखाड़ा, मूल देवता काशी विश्वनाथ मंदिर के वाद मित्र विजयशंकर रस्तोगी समेत कई अन्य लोगों ने पक्षकार बनाने के लिए जिला जज की अदालत में आवेदन दिया। इससे पहले भी पक्षकार बनने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने आवदेन दिया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा-पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अदालत ने वादी समेत तमाम पक्षकारों से मुकदमे पर आपत्ति मांगी। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
जिला जज की अदालत में कमेटी की ओर से दलीलें पिछली तारीख (26 मई) पर जारी रही थीं। समयाभाव के चलते जिला जज ने इसे जारी रखते हुए 30 मई की तिथि तय की थी। आज भी दो घंटे तक सुनवाई चली लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो सकी। अब चार जुलाई को अगली सुनवाई होगी। चार जुलाई को भी मसाजिद कमेटी अपनी बहस जारी रखेगा।

अदालत में दीन मोहम्मद मामले के फैसले का जिक्र
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 11 में पोषणीयता के आवेदन में दिए गए 52 पॉइंट में 39 को कोर्ट में पढ़ा और दलीलें दीं। जिसमें दीन मोहम्मद मामले के फैसले का जिक्र किया गया।

दो घंटे की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने कई बिंदुओं पर रखी दलील
श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने अपना पक्ष रखा। दो घंटे चले सुनवाई के दौरान उन्होंने वादी पक्ष के दावे पर अपनी दलीलें दी। समयाभाव के चलते जिला जज ने इसे जारी रखते हुए चार जुलाई की तिथि तय की।

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