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जिलाधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-539/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को रु0 50000/- की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन निवास के जनपद में कलेक्टेªट में स्थित “कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल“ में हार्डकापी में आवेदन दे सकते है। हार्डकापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंींजण्नचण्दपबण्पद पर दिये गये लिंक “कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रु0 50000/- की अनुग्रह सहायता” के माध्यम से आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आॅनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति सलंग्न/अपलोड करनी होगी। आवेदक को आनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। समस्त सलंग्नकों सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। आवेदन करने में या आवेदन से संबंधित कोई समस्या/शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कन्ट्रोल रुम के टोल फ्री नं0-1070 पर फोन करें या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से सम्पर्क करें। अपर जिलाधिकारियों फोन नम्बर राहत की उपरोक्त वेबसाइट के लिंक कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रु0 50000/- की अनुग्रह सहायता में उपलब्ध हैं। अनुग्रह सहायता प्राप्त करने हेतु विस्तृत निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंींजण्नचण्दपबण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं।

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