ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सीएए पर की थी रेफरेंडम की मांग

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एजेंसी न्यूज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर मतता बनर्जी द्वारा दिए विवादित बयान को लेकर हटाने की मांग की गई थी।
एक पत्रकार द्ववारा दायर याचिका में कहा गया था कि सीएए और एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की मांग करने को लेकर ममता बनर्जी को हटाने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को निर्देश दिया जाए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने पत्रकार वाराकी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी। पीठ ने कहा, श्हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले आप उच्च न्यायालय में जाएं।

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