एजेंसी न्यूज
नई दिल्ली। निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की डेथ वारंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने दोषी के वकील को कहा कि वह ट्रायल कोर्ट जाएं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद मुकेश कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय व दिल्ली सरकार को दया याचिका भेजी है।
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां ने कहा कि दोषियों के वकील जानबूझ कर देरी कर रहे हैं। मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूं। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मुझसे पूछने की बजाय, आपको सरकार से पूछना चाहिए कि क्या दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी या नहीं।
बता दें कि मुकेश ने राष्ट्रपति व उपराज्यपाल के समक्ष दया याचिका लंबित होने का हवाला दिया है। दिल्ली सरकार अब दया याचिका पर फैसला कर इसे उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेगी। अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के माध्यम से दायर याचिका में मुकेश ने डेथ-वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी दया याचिका का संवैधानिक अधिकार निष्फल रह जाएगा। अगर दया याचिका खारिज हो जाती है तो फांसी देने से 14 दिन पहले उसे नोटिस दिया जाना चाहिए।