आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद

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एजेंसीं न्यूज
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रामपुर के स्वार विधानसभा से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए रद कर दिया है। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दिया है कि आदेश की प्रति चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने नवाब काजिम अली खां की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम खां की हाईस्कूल में जन्म तारीख एक जनवरी 1993 दर्ज है। उनकी मां तजीम फातिमा का कहना है कि यह तारीख सही नहीं है। उनके बेटे का जन्म क्वीन्स मैरी हास्पीटल लखनऊ मे 30 सितंबर 1990 को हुआ था, जो नगर निगम लखनऊ में दर्ज हुआ। 17 जनवरी 2015 को जन्म प्रमाणपत्र की अर्जी दी गई। मजिस्ट्रेट से आदेश के बगैर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड में छेड़छाड़ की गई है। इसमें ओवर राइटिंग की गई है।
कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल में मेल बेबी का जन्म लिखा है। इससे यह साबित नहीं होता कि वह बच्चा अब्दुल्ला आजम खां ही था। कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम खां ने वोटर लिस्ट में दर्ज जन्म तारीख के आधार पर चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया। इसे जन्म तारीख के लिए ठोस आधार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय अब्दुल्ला आजम खां की उम्र 25 साल नहीं थी। चुनाव के लिए 25 साल न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। इसलिए अब्दुल्ला चुनाव लड़ने की योग्यता धारण नहीं करते थे।

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