नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चैकीदार चोर है वाले बयान पर माफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल मामले में उनकी चैकीदार चोर है टिप्पणी को गलत ठहराते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि गांधी द्वारा की गई टिप्पणी सच्चाई से दूर थी और उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए था और सावधान रहना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गलत तरीके से अदालत में शिकायत करने के लिए दायर याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए अदालत में अपनी टिप्पणी के लिए भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए कहा है।











