प्रिन्टिंग प्रेस स्वामी आदर्ष आचार संहिता का षत प्रतिषत अनुपालन सुनिष्चित करें वरना नपेंगे

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हुकूमत एक्सप्रेस
मुरादाबाद। जिलाधिकारी राकेष कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में जनपद के प्रिन्टिंग प्रेस/मुद्रणालय के स्वामियों के साथ बैठक आहूत की गयी, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के प्राविधानों के अन्र्तगत चुनाव सामग्री प्रिन्ट करने हेतु सभी मुद्रकों को चुनाव सामग्री पर अपना नाम, पता प्रिन्ट किये जाने के निर्देष जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पेम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा जब तक कि प्रकाषक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रुप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा इसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये तथा जब तक कि दस्तावेज के पष्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिन्टिंग प्रेस /मुद्रणालयों के स्वामियों को बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क की अपेक्षाओं का ष्षत प्रतिषत अनुपालन करें और सचेत किया कि इसका उल्लंघन राज्य के संगत कानून के अन्र्तगत मुद्रणालयों के लाईसंेस के निरस्तीकरण सहित बडी कार्यवाही को आमन्त्रित करेगा। जिलाधिकारी ने प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को उनके द्वारा मुद्रित निर्वाचन पुस्तिकायें, पोस्टर तथा इसी प्रकार की अन्य मुदित सामग्री की प्रिन्ट लाइन पर मुद्रक तथा प्रकाषक का नाम तथा पता की सूचना देने के विषेष रुप से अनुदेष दिये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रषासन/उपजिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मीषंकर सिंह, अपर नगर मजिस्टेªट अंजनी कुमार सिंह, अजय कुमार श्रीवास्तव तथा प्रिन्टिंग प्रेसो के स्वामी उपस्थित थे।

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