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देहरादून 12 मार्च (सू.ब्यूरो)-मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने मंगलवार को सचिवालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जायेगा। यह एफिडेविट आॅन लाईन भी भरा जा सकता है। आॅनलाईन भरकर नोटराईजेशन करने के बाद नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा। सुविधा पोर्टल पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित हैं, से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटा दिये गये हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे के अन्दर विभिन्न निजी परिसम्पत्तियों से सभी प्रकार की अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी आदि के द्वारा किसी भी प्रकार के विभागीय वाहन/वाहनों का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्चे की निगरानी की जायेगी। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रत्याशियों के चुनाव के प्रत्येक खर्चे का ब्योरा देंगी। लोकसभा चुनाव-2019 में एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रूपये खर्च कर सकता है। चुनाव के खर्चे के लिए प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खोलना होगा। आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों पर सख्त कारवाई की जायेगी।
इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाॅ.वी षणमुगम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकरी श्री प्रताप शाह, आदि उपस्थित थंे।

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