Taxation: नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़कर 75 हजार, 10 लाख तक आमदनी वालों को ऐसे होगा फायदा

66
Share

Budget Highlights for Taxpayers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। इसी साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर की मांगों (डिमांड नोटिस) को वापस लेने का फैसला किया था। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव वित्त मंत्री ने नहीं किया था। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को लेकर कौन से बड़े एलान किए। आइए जानते हैं…

विस्तार
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार के पास वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कराधान (टैक्सेशन) के प्रावधानों में सुधार करने का मौका था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था। हालांकि, उन्होंने करीब एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही थी। इस बार वित्त मंत्री ने आयकर से जुड़े एलान करते हुए नई कर प्रणाली में तीन से सात लाख रुपये तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री के अनुसार चार करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा।

वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का किया एलान, जानें खास बातें
चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी।
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है।
विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.O पर काम जारी है
म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%
इनकम टैक्स कानून की छह महीने में समीक्षा करेंगे
एंजेल टैक्स हटाया