ट्रेन से कूद गया था बुजुर्ग, अब रेलवे को देना पड़ा 35,000 रुपये का दंड, जानें क्या है मामला

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ट्रेन से कूद गया था बुजुर्ग, अब रेलवे को देना पड़ा 35,000 रुपये का दंड, जानें क्या है मामला
कुछ साल पहले एक बुजुर्ग ट्रेन से कूद गया था क्योंकि उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई थी। उपभोक्ता फोरम ने अप आदेश दिया है कि रेलवे को अब बुजुर्ग को 35,000 रुपये का दंड देना होगा। जानें पूरी खबर-
गुजरात के अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद गया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से आगे रुकने के बाद चेन्नई के एक बुजुर्ग व्यक्ति को ट्रैक पर कूदने के लिए मजबूर करने के बाद भारतीय रेलवे पर 30,000 का जुर्माना लगाया गया है। घटना दिसंबर 2021 की है जिसमें, अगरम के केवी रमेश नवजीवन सुपर-फास्ट एक्सप्रेस में दूसरे ए/सी कोच से अंकलेश्वर गए, जहां उनका कंपार्टमेंट और तीन अन्य ए/सी कोच प्लेटफॉर्म के बाहर रुक गए और वह नीचे नहीं उतर सके। इसके बाद उन्होंने उतरने के लिए ट्रेन से कूदने की कोशिश की और इस क्रम में वे घायल हो गए। इसके बाद रमेश ने चेन्नई (उत्तर) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये बातें कहीं थीं।
इसपर रेलवे ने कहा कि अंकलेश्वर में प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा रहा था और इसका काम घटना के 10 महीने बाद अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ। आयोग ने 30 अक्टूबर को रेलवे को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को सेवा में कमी के लिए 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करे। गुजरात के अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म से आगे रुकने पर भारतीय रेलवे को 30,000 का जुर्माना भरना पड़ा। इस घटना ने चेन्नई के एक बुजुर्ग व्यक्ति को पटरी पर कूदने के लिए मजबूर कर दिया. दिसंबर 2021 के दौरान, अगरम से केवी रमेश अंकलेश्वर जाने वाली नवजीवन सुपर-फास्ट एक्सप्रेस के दूसरे ए/सी कोच में चढ़े। हालाँकि, उनका डिब्बा, तीन अन्य ए/सी डिब्बों के साथ, प्लेटफ़ॉर्म के बाहर रुक गया, जिससे उन्हें उतरने से रोक दिया गया। उतरने के प्रयास में उसने छलांग लगायी और घायल हो गया।

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