मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद: हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईदगाह मस्जिद के सर्वे का निर्देश देने से इनकार
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के ज्ञानवापी जैसे सर्वे की मांग पर हिन्दू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। याचिका कर्ता ने अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी की तरह इस स्थल का भी सर्वे हो जिससे इस स्थल के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का पता लग जाएगा।
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद के ज्ञानवापी जैसे सर्वे की मांग पर हिन्दू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद-कृष्ण जन्मभूमि स्थल मथुरा के ज्ञानवापी की तर्ज पर साइंटिफिक सर्वे का निर्देश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मस्जिद के सर्वेक्षण पर फैसला लेने को कहा।
विवादित मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी। याचिका कर्ता ने अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी सर्वेक्षण की तरह इस स्थल का भी सर्वेक्षण हो जिससे इस स्थल के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का पता लग जाएगा।
बता दें कि काशी और मथुरा का विवाद भी कुछ-कुछ अयोध्या की तरह ही है। हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया था और 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है।