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उम्रकैद की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की याचिका स्वीकार, 13 सितंबर को होगी सुनवाई
मुख्तार अंसारी की उम्रकैद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। गौरतलब है कि कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस नेता अजय के भाई अवधेश राय की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी के वकील ने इस बाबत अर्जी दी थी। उम्रकैद की सजा के खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होने वाली है। जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच यह सुनवाई करेगी।
उम्रकैद की सजा के खिलाफ मुख्तार की याचिका स्वीकार
बता दें कि इस याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है और सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई है। मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की. वाराणसी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 5 जून को मुख्तार अंसारी को सुनाई थी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अवधेश राय की हत्या का दोषी मानते हुए मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी थी। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज इलाके में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता अजय राय इस हत्याकांड में खुद ही वादी और गवाह थे।
मुख्तार अंसारी के भाई और अफजाल अंसारी को कोर्ट ने कुछ दिनों पहले जमानत दे दी थी। इस दौरान अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया और सजा पर स्टे हो गई तो हमारी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। अफजाल ने कहा, ‘अगर ऐसा नहीं होता है तो अब यहां पर उपचुनाव होने की संभावना है। यह लोग साजिश कर रहे हैं, परेशान हैं।” इस दौरान उन्होंने कस्बे के लोगों का दिल से शुक्रिया करते हुए कहा कि जेल जाने पर हमें एक ही चिंता सता रही थी।

By Admin

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