आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, हेट स्पीच मामले में दोषी करार; कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

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रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। सपा नेता ने यह हेट स्पीच 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। जिसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अब जाकर उन्हें दोषी करार दिया गया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को इस मामले में दोषी माना है।

आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नज़र आ रही हैं। आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर उनके हालात बदल सकते हैं। इस बीच पिछले दो दिन से आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने और फिर लौटाए जाने को लेकर यूपी की सियासत गर्म रही। समाजवादी पार्टी सरकार पर आजम को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगा रही है। उधर, अधिकारियों का कहना है कि आजम के खिलाफ अब तक जो भी एक्‍शन हुआ है वो नियमों को तोड़े जाने और कानून का उल्‍लंघन करने को लेकर ही हुआ है।

बता दें, आजम के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए रामपुर के थाना शहजाद नगर में मामला दर्ज करवाया गया था। तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने यह केस दर्ज कराया था। इसमें मुख्‍यमंत्री, रामपुर के तत्‍कालीन डीएम और चुनाव आयोग को लक्ष्‍य करके भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। मामले में आजम खान की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लम्‍बी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। इससे पहले भड़काऊ भाषण के एक अन्‍य मामले में आजम खान को राहत मिल चुकी है। इस मामले में भी आजम राहत की आस लगाए बैठे थे लेकिन शनिवार को अदालत ने उन्‍हें दोषी करार देते हुए उनकी उम्‍मीदों पर पानी फेर दिया।

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