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हुकूमत एक्सप्रेस
रामपुर। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहीं फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी कानूनी शिकंजे में फंस गई हैं। उनके खिलाफ रामपुर में आचार संहिता के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं। इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं कैमरी थाने में दर्ज आचार संहिता के मुकदमे में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
जया प्रदा दस वर्ष तक रामपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद थीं। बीते वर्ष लोकसभा चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी थीं। उनको बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी आजम खां से पराजय झेलनी पड़ी थी। इस दौरान स्वार थाने में उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ। उनके खिलाफ आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार के ग्राम नूरपुर में उन्होंने सड़क का लोकार्पण किया था। इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट लगा दी थी। इस मामले में वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी थी। शुक्रवार को वह सुनवाई की तारीख पर उपस्थित नहीं हुईं। इस पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिए।
इसके अलावा केमरी थाने में भी उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा हुआ था। ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने आजम खां और मायावती को लेकर टिप्पणी की थी। इस मामले में भी पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट लगा दी थी। इस मामले में अदालत ने वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए 27 मार्च लगाई है।

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