व्यापम घोटाले के सभी 31 आरोपियों को घोषित किया गया दोषी

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एजेंसीं न्यूज
भोपाल। 2013 पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले (व्यापाम) में सीबीआई कोर्ट द्वारा आरोपित 31 अभियुक्तों को अदालत ने दोषी ठहराया है। 25 नवंबर को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर, 2015 को सीबीआई से कहा था कि सभी व्यापम मामलों की जांच संभालें। इन मामलों में एसआईटी और एसटीएफ उसका सहयोग करेगी। इससे पहले सीबीआइ कोर्ट ने 4 अगस्त, 2018 को बहुचर्चित मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) फर्जीवाड़े में जबलपुर जोन में पहला फैसला सुनाया था। इसमें सभी दोषियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में मुरैना निवासी दीपक जाटव, लक्ष्मीनारायण जाटव, दीवान जाटव और भागीरथ जाटव शामिल थे। इन सभी पर व्यापम द्वारा आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में गड़बड़ी करने का आरोप था। ये चारों तहसील बामौर जिला मुरैना के अलग-अलग गांव के रहने वाले थे।
सीबीआइ ने 31 अक्टूबर, 2017 को पीएमटी 2013 के मामले में जिन 490 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था, उनमें व्यापम के तीन अधिकारी, तीन रैकेटियर, 17 बिचैलिए, 297 सॉल्वर और 170 वे अभिभावक हैं, जिनके बच्चों को परीक्षा में फायदा हुआ है।

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