जोधपुर 07 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में जोधपुर की अदालत ने कांकाणी गांव में बीस वर्ष पहले काले हिरणों का शिकार करने के मामले में पांच वर्ष की सजा पर केन्द्रीय जेल में बंद फिल्म अभिनेता सलमान को जमानत दे दी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत दी। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत तथा महेश बाेडा ने न्यायालय में निचली अदालत के फैसलें को निलम्बित करने की अपील के साथ जमानत देने की प्रार्थना की थी।
इन अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि काले हिरण शिकार मामले में सलमान के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तथा इससे जुड़े आर्म्स एक्ट मुकदमे में वह बरी हो चुके हैं । सलमान ने अदालत के आदेश की हर बार पालना की है।
अभियोजन पक्ष के वकील ने सजा स्थगित करने तथा जमानत प्रार्थना पत्र का यह कहकर विरोध किया कि सलमान प्रभावशाली व्यक्ति है तथा मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायाधीश ने निचली अदालत का रिकॉर्ड देखने और
दोनों पक्षों को सुनने के बाद 25- 25 हजार के दो मुचलकों पर फिल्म अभिनेता को जमानत दे दी। न्यायाधीश ने सलमान को विदेश जाने पर पाबंद किया है। निचली अदालत के सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सात मई को सुनवाई होगी जिसमें भी सलमान को आना होगा।
जमानत मिलने के बाद जमानत मुचलके भरकर अदालत का आदेश केन्द्रीय कारागृह भेज दिया गया है जहां से फिल्म अभिनेता आज ही रिहा हो जायेंगे। सलमान को जमानत मिलने पर उनके प्रसंशक जेल के बाहर एकत्रित हो गये तथा ढोल नगाड़ों के साथ नाचे और गाने गाये। सलमान की दोनों बहनें भी खुशी से झूम उठी।
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गुरूवार को कांकाणी गांव में दो हिरणों का शिकार करने के बीस वर्ष पुराने मामले में फिल्म अभिनेता को पांच साल की जेल एवं दस हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसमें सैफअली , तब्बू, सोनाली बैन्द्रे, नीलम तथा स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था।