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नोएडा में पुलिस ने धारा 144 लगाई, 15 अक्टूबर से इतनी तारीख तक के लिए लागू, ये है वजह
नोएडा में पुलिस ने धारा 144 लगाई है। ये धारा 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए ये खबर पढ़ें…
नोएडा: यूपी में गौतम बुद्धनगर की पुलिस ने जनपद में धारा 144 लगा दी है। ये धारा 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के कोई सभा/कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नवरात्रि से पहले जारी इस आदेश के अनुसार पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी।
पुलिस ने बताया कि विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर को दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है।
उनका कहना था कि इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर में सरकार विभिन्न आयोग/परिषदों आदि द्वारा समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसकी सूचना नियत तिथि से थोड़ा पहले दी जाती है ,जबकि धरना प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त के मद्देनज़र असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
उनका कहना था कि वर्तमान में विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों और विभिन्न प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण शांति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा की धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

By Admin

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