नई दिल्ली । सरकार ने गुरुवार को धोखाधड़ी वाली कॉलों को रोकने और थोक सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए दो महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा है कि अब सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है और उनके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा।मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि बिक्री स्थल पर डीलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सिम कार्ड बेचने वाले डीलर किसी भी तरह की धोखाधड़ी के लिए जवाबदेह होंगे।एक अन्य बड़े कदम में, सरकार सिम कार्ड की थोक खरीद बंद कर देगी, मंत्री ने आगे बताया कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।वैष्णव ने कहा कि कई बल्क कनेक्शनों के विस्तृत अध्ययन के बाद, बल्क कनेक्शन प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया।वैष्णव ने कहा, मोबाइल सिम कार्ड के नए डीलरों के लिए पुलिस सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना अनिवार्य होगा। अब सभी पॉइंट-ऑफ-सेल डीलरों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य होगा।उन्होंने आगे बताया कि इस साल मई में संचार साथी पोर्टल के लॉन्च के बाद से, सरकार ने 52 लाख कनेक्शनों का पता लगाया और उन्हें निष्क्रिय कर दिया, जो धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे।वैष्णव ने कहा कि मोबाइल सिम कार्ड बेचने में लगे 67,000 डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और मई 2023 से 300 सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।मंत्री ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पहले लोग थोक में मोबाइल सिम कार्ड खरीदते थे।हालाँकि, अब इस प्रावधान को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है और इसके स्थान पर उचित व्यावसायिक कनेक्शन प्रावधान लाया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी वाली कॉल को रोकने में मदद मिलेगी।वैष्णव ने कहा कि 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं, जिन्हें पुलिस सत्यापन से गुजरने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि दूरसंचार मंत्रालय ने भी थोक कनेक्शन जारी करना बंद कर दिया है और इसके स्थान पर बिजनेस कनेक्शन का नया प्रावधान लाया जाएगा।वैष्णव ने कहा, व्यवसायों के केवाईसी के अलावा, सिम कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा।