याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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एजेंसी समाचार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें नेताओं के किसी एक पद के लिए, एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायिका से जुड़ा है। इसलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं।

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