गन कल्चर को लेकर बोले पंजाब DGP- सोशल मीडिया से तीन दिन के भीतर हटाएं ऐसे कंटेंट, नहीं तो…

60
Share

पंजाब पुलिस अब गन कल्चर को लेकर सख्ती से निपटने जा रही है। पुलिस ने लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। ये आदेश 26 नवंबर यानी आज शनिवार को जारी किए गए हैं। इसके लिए पुलिस ने लोगों को तीन दिन यानी 72 घंटे का टाइम दिया है। पुलिस ने आगे कहा कि तब तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा यानी 72 घंटे से पहले केस दर्ज नहीं होगा। पंजाब सरकार ने 13 नवंबर को गन के सार्वजनिक प्रदर्शन और गन कल्चर एवं हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर बैन लगा दिया है। इसके बाद से ही पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है।

पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट में बताया गया कि “सभी से अगले 72 घंटों में खुद से अपने सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की अपील की जाती है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्देश दिया है कि पंजाब में अगले तीन दिनों तक हथियारों के महिमामंडन वाले कंटेंट हटाने के लिए कोई एफआईआर न की जाए। उन्होंने आगे कहा कि लोग खुद कंटेंट हटा लें, वरना आप पर केस दर्ज होगा”

पजांब सरकार हुई सख्त
पंजाब राज्य के गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को डीजीपी गौरव यादव को हथियारों के प्रदर्शन करने और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगाने के लिए एक लेटर जारी किया है। साथ ही उन्हें तीन महीने के अंदर जारी किए गए सभी लाइसेंसों की समीक्षा करने के लिए भी आदेशित किया गया है। इसके बाद से पंजाब डीजीपी ने 18 नवंबर को राज्य में सभी गन हाउस, परिसरों और स्टॉक का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। इसके बाद उन्होंने आईजी, सभी रेंज के डीआईजी, पुलिस आयुक्तों और एसएसपी को आदेशित किया।

बता दें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और उसके बाद कई सिंगरों को धमकी मिलने के बाद पंजाब में बढ़ते गन कल्चर को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने गन कल्चर के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला लिया है।

LEAVE A REPLY