एजेंसी समाचार
लखनऊ। राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74 हजार रुपये की मदद राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इसी तरह 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होने पर 2 लाख के स्थान पर 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि चार लाख रुपये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है।