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एजेंसी समाचार
श्रीनगर: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज हिजाब मामले पर फैसला सुना दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि ये चुनने की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है.
महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा?
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ‘हिजाब बैन को बरकरार रखने का कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है. एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है.’
उमर अब्दुल्ला ने जताई निराशा- वहीं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं. चाहे आप हिजाब के बारे में कुछ भी सोचते हों, ये पहनने का कोई कपड़ा नहीं है बल्कि ये एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है? कोर्ट ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, ये हास्यास्पद है.

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