संविधान के 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था.
इस संविधान संशोधन को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरा मामला संवैधानिक पीठ के पास है, जिस पर सुनवाई चल रही है और फ़ैसला नहीं आया है.
इस बीच ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता के लिए केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें कहा गया था जिस परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है वो इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं.
परिवार में वो व्यक्ति शामिल है, जो इस आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के उसके भाई-बहन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हों.
साथ ही कुछ अपवाद भी जोड़े गए हैं. अगर परिवार के पास
• पाँच एकड़ की कृषि ज़मीन या उससे ज़्यादा हो
• 1000 स्क्वायर फीट या उससे बड़ा फ़्लैट हो
• 100 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़ा प्लॉट अधिसूचित नगरपालिका इलाके में हो
• 200 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़ा प्लॉट ग़ैर अधिसूचित नगरपालिका इलाक़े में हो.
तो वो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे का तहत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता.