अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया

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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें जन्मजात नागरिकता कानून में बदलाव किए गए थे। जानिए क्या किया गया था संशोधन, जिसे कोर्ट ने रद्द किया है?
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इमिग्रेशन पॉलिसी और संवैधानिक कानून के लिहाज़ से बहुत अहम है। कोर्ट ने 14वें संशोधन की उस पुरानी व्यवस्था को फिर से सही ठहराया, जिसके तहत अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले लगभग सभी बच्चों को नागरिकता मिलती है।
ट्रंप के इमिग्रेशन एजेंडा को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव (कार्यकारी आदेश) पर रोक लगाई गई थी। रिपब्लिकन राष्ट्रपति का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिज़नशिप) की मौजूदा व्याख्या इमिग्रेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, जबकि आलोचकों ने उनके प्रशासन पर भेदभावपूर्ण इमिग्रेशन नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है।जनवरी 2025 में पद संभालने के पहले ही दिन ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता में बड़ा बदलाव कर दिया था जिसके लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, उसका मकसद उन बच्चों को अपने-आप नागरिकता मिलने से रोकना था जो अमेरिका में पैदा हुए हों, लेकिन जिनके माता-पिता या तो देश में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हों या फिर अस्थायी वीज़ा पर हों। इस नियम के तहत नागरिकता मुख्य रूप से उन्हीं बच्चों को मिल पाती, जिनके कम से कम एक माता-पिता अमेरिकी नागरिक हों या कानूनी तौर पर स्थायी निवासी हों।प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के फैसले में कहा कि नागरिकता, तब भी और अब भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार है। चौदहवें संशोधन को बनाने वालों ने इस देश में पैदा हुए हर व्यक्ति से यह वादा किया था। उन्होंने संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस में हुई बहस का ज़िक्र करते हुए कहा, ”हम आज भी उस वादे को बरकरार रख रहे हैं।”
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) का अर्थ है कि अमेरिका की सीमा या उसके अधिकार क्षेत्र (territory) में पैदा होने वाला बच्चा स्वतः ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता-पिता किसी अन्य देश के नागरिक हों या उनके पास वैध वीजा/दस्तावेज न हों। यह अधिकार मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (14th Amendment) द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत अमेरिकी क्षेत्र में जन्म लेने वाले लगभग हर बच्चे को बिना किसी शर्त के नागरिकता मिलती है। यदि किसी बच्चे का जन्म अमेरिका के बाहर होता है, लेकिन उसके माता-पिता अमेरिकी नागरिक हैं, तो भी बच्चा जन्म से ही अमेरिकी नागरिक माना जाता है।