पीएम फसल बीमा योजना: सिर्फ धान की फसल के नुकसान का मिलेगा मुआवजा, कृषि विभाग ने शुरू की कवायद

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अमेठी
अक्तूबर माह में हुई बेमौसम बरसात से खरीफ सीजन की फसल कहीं पूरी तरह नष्ट हो गई है तो कहीं पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे किसान जिनकी फसल को बारिश से नुकसान हुआ है उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के साथ बीज गोदाम पर शिकायत करने को कहा है। शिकायत के बाद नामित बीमा कंपनी व राजस्व कर्मी की संयुक्त टीम सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करते हुए 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर किसानों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किसानों को जिला प्रशासन ने अक्तूबर माह में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। डीएम राकेश कुमार मिश्र के निर्देश पर तहसील प्रशासन लगातार बरसात से मकान, जनहानि व पशु हानि समेत अन्य क्षति का आकलन कर पीड़ितों को सरकार की ओर से अनुमन्य सहायता दिलाने में जुटा है। इसके अतिरिक्त बरसात से अगेती धान की फसल के साथ दलहनी, तिलहनी व सब्जी की खेती को भी नुकसान हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन की सिर्फ धान फसल को ही शामिल किया गया है। ऐसे में सिर्फ धान के लिए ही किसानों को मुआवजा मिल सकेगा।

धान के अतिरिक्त प्रभावित फसलों की क्षतिपूर्ति किसानों को नहीं मिलेगी। फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों से 72 घंटे के अंदर नामित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 18008896868 देने के साथ नजदीकी राजकीय बीज गोदाम, संबंधित बैंक के साथ बीमा कंपनी पर बीमा प्रतिपूर्ति भुगतान दावा/शिकायत करने को कहा है।

शिकायत के बाद नामित बीमा कंपनी व राजस्व कर्मी की ओर से सर्वे करते हुए 50 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायत में फसल हानि होने पर किसानों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों की नष्ट फसल का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन भी बीमा कंपनी से समन्वय स्थापित कर प्रतिपूर्ति का भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

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