सीतापुर. आजम खां लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ देर में जल निगम भर्ती में फर्जीवाड़े मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। बताते चलें कि, विधायक आजम खां 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी और बेटे भी बंद थे, लेकिन दोनों जमानत पर रिहा हो चुके हैं। आजम खां पर वह 87 मामले दर्ज थे। 86 मामलों में जमानत हो चुकी है।
संपत्ति के मामले में अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन इस मामले में जमानत मिलने के एक दिन पहले ही फर्जी दस्तावेज के सहारे स्कूल की मान्यता लेने का मामला सामने आया था। इस मामले में रामपुर से सीतापुर जेल को वारंट भी भेजा गया था। इसी मामले में उनकी रिहाई अटकी है।
वहीं, गुरुवार को आजम खां को सीतापुर जेल से सुबह करीब 9.00 बजे लखनऊ सीबीआई कोर्ट ले जाया गया है। जेलर आरएस यादव ने बताया कि जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में आजम खां की लखनऊ सीबीआई कोर्ट में गुरुवार को पेशी है। उसी के लिए वह सुबह जेल से गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उन्हें ले जाया गया है। पेशी के बाद वापस आ जाएंगे। जेलर ने बताया कि इस मामले में उनकी जमानत भी हो चुकी है।
आजम को जाने क्यों नहीं देते, एक में जमानत मिलते ही दूसरा मुकदमा क्यों- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के साथ हो रहे ‘इत्तेफाक’ पर चिंता जताई और यूपी सरकार से पूछा कि सपा नेता आजम को एक मामले में जमानत मिलती है तो उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर लिया जाता है, आखिर यह हो क्या रहा है?
जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। खां को जमानत मिलने के बाद जिस तरह से नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उससे चिंतित जस्टिस राव ने बुधवार को एएसजी राजू से कहा कि यह क्या है? आप उन्हें जाने क्यों नहीं देते।
जवाब में राजू ने कहा कि खां के खिलाफ सभी मामलों में तथ्य हैं। इससे नाराज जस्टिस राव ने कहा कि 89 मामले नहीं हो सकते। वह दो साल से जेल में हैं। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि क्या यह सिलसिला जारी रहेगा। जैसे ही उन्हें एक मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है, आप एक नई प्राथमिकी दर्ज करते हैं। आप उन्हें सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं।
जाली भवन प्रमाण पत्र को लेकर मामला दर्ज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को शत्रु संपत्ति को हथियाने और उस पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाने के मामले में आजम खां को जमानत दी थी। जानकारी के मुताबिक, अब रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए जाली भवन प्रमाण पत्र का मामला दर्ज किया गया है।