एजेंसी न्यूज
गोरखपुर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को हुए बवाल में कोतवाली पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 150 से 200 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में कोतवाली और राजघाट थाने में तीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। चैथा मुकदमा दर्ज होने के बाद नामजद 39 अभियुक्तों सहित उपद्रवियों की संख्या बढ़कर 1350 हो गई है। मदीना मस्जिद चैराहे पर बवाल करने वालों के विरुद्ध नखास चैकी इंचार्ज अवधेश चंद्र मिश्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।
बता दें कि 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने के बाद काली पट्टी बांधे युवकों की भीड़ मदीना मस्जिद चैराहे पर पहुंच गई थी। आरोप है कि रोकने की कोशिश करने पर नागरिक सुरक्षा कोर के दो स्वयंसेवकों पर हमला कर दिया तथा पुलिस वालों से हाथापाई भी की। इस मामले में 20 दिसंबर को ही देर रात कोतवाली इंस्पेक्टर जयदीप वर्मा और नखास चैकी इंचार्ज अवधेश मिश्र की तहरीर पर 33 नामजद और एक हजार अज्ञात के विरुद्ध तोडफोड़, पथराव, हत्या के प्रयास, लोक सेवक पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने, लोक व्यवस्था भंग कर दहशत उत्पन्न करने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने सहित कई संगीन धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हुए थे। दो दिन बाद बसंतपुर चैकी के इंचार्ज ने दो सौ उपद्रवियों के विरुद्ध राजघाट थाने में धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। अब नया मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या चार हो गई है।
मदीना मस्जिद पर हुए बवाल के मामले में उपद्रवियों के विरुद्ध रविवार को बलवा (धारा 147), लोक सेवक को काम करने से रोकने की नीयत से हमला करने (धारा 353), गालीगलौच व दुव्र्यवहार (धारा 504), धमकी देना (धारा 506) तथा धारा 144 का उल्लंघन (धारा 188) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।