सरकार देने जा रही दिव्यांगजनों को तोहफा, भूमि आवंटन में पांच फीसद कोटा

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देहरादून। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को तोहफा देने जा रही है। उन्हें कृषि और आवास के लिए भूमि आवंटन में पांच फीसद कोटा दिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन की कसरत शुरू कर दी गई है। इसी तरह पेट्रोल पंपों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भी कारोबारियों को हर साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें हर साल के बजाए अब 10 से 20 साल की अवधि के लिए लाइसेंस मिल सकेगा। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से इस मांग पर सरकार सहमत नजर आ रही है। इस संबंध में आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखने की तैयारी है।
प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिव्यांगजनों के लिए कृषि और आवास के लिए सरकारी भूमि के आवंटन में केंद्र सरकार की ओर से भी पांच फीसद कोटा तय किया गया है। राज्य सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए संबंधित भूमि अधिनियम में संशोधन करने का फैसला लिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मौजूदा उत्तराखड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-198 में दिव्यांगजनों को सरकारी भूमि के आवंटन में वरीयता देने का प्रावधान तो है, लेकिन कोटा निर्धारित नहीं है।
अब पांच फीसद कोटा तय किया जाएगा। इससे दिव्यांगजनों को खेती के साथ ही आवासीय उपयोग के लिए सरकारी भूमि मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार पेट्रोल पंप डीलर्स को भी राहत देने के लिए लंबी अवधि के लिए लाइसेंस का रास्ता साफ करेगी। दरअसल कई राज्यों में इसतरह की व्यवस्था लागू है। वहीं राज्य के पेट्रोल-डीजल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा सकता है।

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